नई दिल्ली: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से कहा है कि कुलभूषण जाधव को फांसी फिलहाल नहीं दी जा सकती. पाकिस्तान को जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा. लेकिन, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने से इनकार कर रहा है.
कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशल कोर्ट ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है. इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 11 जजों की टीम ने कहा कि जब तक इस कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि जाधव को जासूस बताने का पाकिस्तान का दावा साबित नहीं होता. इस केस में वियना संधि का भी उल्लंघन हुआ है. जाधव की गिरफ्तारी भी एक विवादित मुद्दा है. जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए था.
कोर्ट ने पाक की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जाधव की जान को खतरा है. इसलिए पाकिस्तानी सरकार जेल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे. वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में प्रभावशाली तरीके से भारत का पक्ष रखने के लिए हम हरीश साल्वे के शुक्रगुजार हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जाधव की फांसी पर रोक लगने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनकी टीम की तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार जाधव को बचाने के लिए हर कदम उठाएगी. इसके अलावा कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगते ही उनके घर मुंबई समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है. जगह जगह लोगों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी. लोगों ने जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए पाकिस्तान के झंडे भी जलाए.
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