नई दिल्ली: इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है. कुलभूषण जाधव मामले इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को बड़ी जीत मिली है. फैसले में वियना संधि का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को वियना संधि माननी चाहिए. कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जाधव जासूस हैं ये दावा साबित नहीं होता.
इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कहीं हैं, जिससे पाकिस्तान का काला चेहरा पुरी दुनिया सामने
आ गया है. इस मामले में कोर्ट ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नंगा कर दिया है. आइये जानते हैं कि आखिर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले में दस बड़ी बातें क्या थीं-
1. आखिरी फैसले तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जा सकती.
2. वियना संधि के तहत कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए.
3. दोनों देश वियना संधि से बंधे हुए हैं.
4. जाधव को लेकर पाक का दावा साबित नहीं होता.
5. कुलभूषण जाधव को जासूस बताने का दावा सही नहीं.
6. कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करना विवादित मामला था.
7. पाकिस्तान की आपत्ति को जज ने खारिज किया.
8. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस न देकर गलत किया.
9. इंटरनेशनल कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार है.
10. जेल में कुलभूषण जाधव की सुरक्षा को सुनिश्चित करे पाकिस्तान.
गौरतलब है कि भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव की पैरवी की थी. भारत ने आरोप लगाया था कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस ना देकर पाकिस्तान ने वियना समझौते का उल्लंघन किया है. भारत ने ये भी आशंका जताई थी कि सुनवाई के दौरान ही कुलभूषण को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है.