नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ भारत की अपील पर सुनवाई के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कल इस मामले में फैसला सुनाएगा. भारतीय समय के अनुसार साढ़े तीन बजे इस केस का फैसला आएगा. पूरे देश की निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर इंटरनेशल कोर्ट का क्या फैसला आता है.
कुलभूषण जाधव मामले में बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है. मीडिया में खबरें ये आ रही हैं कि भारत ने कुलभूषण जाधव की फांसी रद्द करने की अर्जी लगाई है. मगर हकीकत ये नहीं है.
ICJ की प्रेस रिलीज के मुताबिक, भारत ने ICJ में पाक आर्मी कोर्ट के फैसले को ससपेंड करने की अर्जी लगाई है, रद्द करने की नहीं. भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस दिये जाने की भी मांग की है.
दरअसल, भारत चाहता है कि ICJ पाक को कहे कि पाकिस्तान ‘अपने कानूनों’ के हिसाब से आर्मी कोर्ट का फैसला रद्द करे (यानी फैसला रद्द करने का अधिकार पाकिस्तान के पास ही होगा जो वहां के कानूनों पर आधारित होगा).
बताया जा रहा है कि भारत ने जानबूझकर फैसला रद्द करने की बजाए फैसला ससपेंड करने की अर्जी लगाई है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को लेकर किसी मसले पर ICJ का सीधा निर्णय नहीं चाहता ताकि भविष्य में पाकिस्तान को भारत के किसी भी मामले में ऐसा ही मौका ना मिल जाये.
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को रॉ का एजेंट बताकर फांसी की सजा सुनाई है. भारत का आरोप है कि ना तो कुलभूषण तक काउंसलर एक्सेस दिया गया और ना ही उन्हें अपनी पैरवी करने का मौका दिया गया. भारत ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मिली सजा के खिलाफ अंतराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी. इस मामले में भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पैरवी की.