SC: तीन तलाक पर सुनवाई जारी, सिब्बल बोले- 1400 साल से चल रही है प्रथा, तो असंवैधानिक कैसे

तीन तलाक के मामले में आज मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के वकील वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद कपिल सिब्बल तीन तलाक के मामले में अपने तर्क रख रहे हैं.

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SC: तीन तलाक पर सुनवाई जारी, सिब्बल बोले- 1400 साल से चल रही है प्रथा, तो असंवैधानिक कैसे

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  • May 16, 2017 8:16 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : तीन तलाक के मामले में आज मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के वकील वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद कपिल सिब्बल तीन तलाक के मामले में अपने तर्क रख रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि जैसे रामायण हिन्दुओं के लिए आस्था का मुद्दा है, वैसे ही तीन तलाक मुस्लिमों के लिए आस्था का मुद्दा है, उन्होंने कहा कि ये प्रथा पिछले 1500 साल से प्रचलित है, तो ये असंवैधामिक कैसे हुई. 
 
सिब्बल ने कहा कि अगर निकाह और तलाक दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो दूसरों को इससे समस्या क्यों होनी चाहिए? खास तौर पर तब, जब इसका पालन 1400 सालों से किया जा रहा है. सिब्बल ने इस आस्था का मुद्दा बताते हुए उसकी तुलना भगवान राम के अयोध्या में जन्म से की. उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने को लेकर हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठाए जा सकते तो तीन तलाक पर सवाल क्यों? उन्होंने तीन तलाक अमान्य होने की स्थिति में नया कानून लाने के केंद्र के बयान पर भी सवाल उठाए.
 
इससे पहले तीन तलाक केस में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन होता है. उन्होंने कहा था कि तलाक के सभी प्रारुप प्रकृति के खिलाफ हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि तलाक की मामले में मुस्लिम महिलाओं को समुदाय में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है. 
 
बता दें कि मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अगर अदालत तीन तलाक को अमान्य करार दे देती है तो वह मुस्लिमों के लिए नया कानून लेकर आएगी. इसका जवाब देते हुए सिब्बल ने पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट तलाक के सभी तरीकों पर बैन लगा दे और फिर संसद इसे लेकर कानून लाने से इनकार कर दे?

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