सांसद और CM पद का फायदा एक साथ कैसे ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या एक साथ दो पदों पर कैसे रह सकते हैं.

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सांसद और CM पद का फायदा एक साथ कैसे ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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  • May 16, 2017 4:09 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या एक साथ दो पदों पर कैसे रह सकते हैं. सोमवार को हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है.
 
समाजसेवी संजय शर्मा ने सोमवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनको पदों से अयोग्य ठहराने की मांग की गई है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 मई को करेगी. 
 
संजय शर्मा ने जनहित याचिका में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों बतौर सांसद तनख्वाह और बाकी सुविधाएं ले रहे हैं. अपनी दलील के समर्थन में शर्मा ने संसद (अयोग्यता का निवारण) अधिनियम 1959 के प्रावधानों का उल्लेख किया है. शर्मा ने कहा कि इस नियम के अनुसार वो यूपी सरकार में किसी पद को नहीं संभाल सकते. 
 
बता दें कि दोनों बीजेपी नेताओं ने 19 मार्च 2017 को शपथ ली थी. आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय सीट से बीजेपी सांसद हैं. माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव होने तक योगी और केशव, सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे. क्योंकि दोनों नेताओं को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालना है. हालांकि पूर्व रक्षामंत्री और राज्यसभा सांसद रहे मनोहर पर्रिकर ने सीएम पद की शपथ लेने के कुछ दिनों के भीतर ही राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था.

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