नई दिल्ली : आयकर विभाग ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, अब आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकेंगे. टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है.
आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस सुविधा को दिया गया है. इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके आवेदन को यूनिक आईडेंटिफीकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के पास पुष्टि के लिए भेजा जाएगा. अगर आपके नाम या किसी भी अन्य जानकारी में कोई बदलाव होता है तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा.
आयकर विभाग ने इस मामले में अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूजर को वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन या रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. बता दें कि अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 2017 के तहत आधार का कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक नया लिंक शुरू किया गया है, इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा.