निर्भया गैंगरेप केस में SC आज सुनाएगा बड़ा फैसला, यहां पढ़ें अब तक क्या-क्या हुआ?

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आज दिल दहला देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सुनाएगा. कोर्ट आज इस मामले में चार दोषियों को मिली मौत की सजा पर फैसला सुनाएगा. इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला 27 मार्च को सुरक्षित रख लिया था.
मामले में दोषी मुकेश, विनय शर्मा, पवन और अक्षय कुमार सिंह को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. आज दोपहर 2 बजे कोर्ट फैसला सुनएगा.
इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि चारों दोषियों ने बर्बर कृत्य किया है और चारों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. सजा कम करने की कोई परिस्थितियां नहीं हैं. इस मामले में सजा में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए.
वहीं दोषियों की ओर से पेश वकील एपी सिंह और एमएल शर्मा ने कहा कि इस मामले में दोषियों की उम्र, फैमिली बैकग्राउंड और परिस्थितियों को देखते हुए इन्हें फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए. उन्हें सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए.
पढ़ें निर्भया मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
– दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था. चलती बस में 6 लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था.
– रेप के बाद बुरी तरह से घायल निर्भया को बस से बाहर फेंक दिया गया था. इलाज के दौरान 29 दिसंबर 2021 को सिंगापुर अस्पताल में निर्भया की मौत हो गई थी.
– गैंगरेप के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. 18 दिसंबर 2012 को राम सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश को गिरफ्तार किया गया था.
– 21 दिसंबर 2012 को दिल्ली से एक नाबालिग और बिहार से छठे आरोपी अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया था.
– पुलिस ने पांच बालिग आरोपियों के खिलाफ 3 जनवरी 2013 के दिन गैंगरेप, हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती और अपहरण जैसे आरोपों के तहत चार्जशीट दाख़िल की थी.
– फास्ट ट्रैक अदालत ने पांच बालिग अभियुक्तों पर 17 जनवरी 2013 के दिन आरोप तय किए थे.
– 11 मार्च 2013 को 6 आरोपियों में से मुख्य आरोपी आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी.
– एक नाबालिग को जूवेनाइल कोर्ट ने 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा था और वह अपनी तीन साल की सुधार गृह की सजा पूरी करके आजाद हो चुका है.
– फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सितंबर 2013 के दिन चार अन्य आरोपियों को 13 अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने विनय, पवन, मुकेश और अक्षय को मौत की सजा सुनाई थी.
– 14 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए चारों दोषियों की सजा को बरकरार रखा था.
– चारों दोषियों ने फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद साल 2014 से 2016 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और 27 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा.
– सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2014 को फांसी की सजा के खिलाफ अपील से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया था.
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