नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हिसार जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में हरियाणा पुलिस को आदेश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया कि वो जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया की बात की जाँच करे. जिसमें उन्होंने कहा कि वो घटना के वक़्त वहां मौजूद नहीं थे.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट मामले को बंद करने से पहले पीड़ित के पक्ष को भी सुने. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा सीसीटीवी फुटेज इस बात का इशारा करते है कि घटना के वक़्त शमशेर सिंह दहिया जेल में मौजूद नहीं थे. कोर्ट ने कहा हम अपनी आँखें केवल इस लिए बंद कर के नहीं रख सकते क्योंकि शमशेर सिंह दहिया जेल सुप्रीटेंडेंट है.
कोर्ट ने कहा हम उनको केवल इस लिए अनदेखा नहीं कर सकते या इस लिए दोषी नहीं ठहरा सकते की वो जेल सुप्रीटेंडेंट है. जाँच केवल एक तरफ़ा नहीं हो सकती इसका संतुलन होना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा हो सकता है कि आपका केस झूठा हो. लेकिन ये बात केवल जाँच से सामने आ सकती है.
कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया की जब याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराने आना चाहिए था तो वो क्यों नहीं आई? कोर्ट ने याचिकाकर्ता के उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने इस मामले किं जांच एक अलग SIT से कराने की कि थी.