नई दिल्ली : तमिलनाडु में जमीन हथियाने के आरोपी मंत्री कामराज पर अभी तक FIR दर्ज नहीं होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जमीन हड़पने के मामले में मंत्री की भूमिका की जांच शुरु क्यों नहीं हुई? कोर्ट ने पूछा कि क्या मंत्री कानून से ऊपर हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारे आदेश के बावजूद सरकार ने कोई कारवाई नहीं की. सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कर 8 मई तक रिपोर्ट दाखिल की जाए.
शुरुआत में तमिलनाडू सरकार ने कहा कि शिकायतकर्ता ने गलत तथ्य कोर्ट को दिए हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमे पता है कि इस मामले में कुछ गडबड है. इसलिए जांच के आदेश दिए हैं.
दरअसल मंत्री कामराज के खिलाफ याचिका दाखिल कर कहा गया है कि उसकी जमीन पर कब्जा छुडवाने के लिए मंत्री ने 30 लाख रुपये लिए. लेकिन उसने ना पैसे वापस किए ना जमीन खाली कराई.