नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बेकार और गंभीरता से विचार न करने वाली याचिकाओं को दाखिल करने के मामले में सुराज़ इंडिया ट्रस्ट NGO को 25 लाख का जुर्माना लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुराज़ इंडिया ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष राजीव दहिया को आजीवन कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने से भी बैन कर दिया है.
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर ने ट्रस्ट से सवाल किया कि आपने अब तक 64 याचिकाएं दाखिल की थी और सभी ख़ारिज हुई है. आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ट्रस्ट की याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है.
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर, डी वाई चंद्रचुद और संजय किशन कौल की पीठ ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ट्रस्ट को काफी फटकार लगाई थी.