नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में शांति के लिए सरकार और लोगों में बातचीत होनी जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि बातचीत से पहले सुरक्षाबलों पर होने वाली पत्थरबाजी पर रोक लगनी भी जरूरी है.
कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्षों में टकराव होता रहेगा तो बातचीत कैसे होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर कहा है कि सरकार को दो हफ्ते के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया जाएगा और अगर वहां के लोग हिंसक प्रदर्शन बंद कर बातचीत करने का आश्वासन देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन से कहा है कि वो कश्मीर के लोगों और प्रतिनिधियों से बातचीत कर कंक्रीट सुझाव लेकर कोर्ट आएं.
सुप्रीम कोर्ट ने एजी मुकुल रोहतगी को कहा है कि अगर कानून इजाजत देता हो तो वो याचिकाकर्ता को लोगों और हिरासत में मौजूद नेता से मिलवाने का प्रयास करें. मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 9 मई को करेगा.
केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत होगी तो कोर्ट राजनीतिक स्तर इस मामले में बातचीत के लिए नहीं कह सकता. एजी रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अलगाववादियों को भी बातचीत में शामिल किया जाए जिसकी इजाजत कानून नहीं देता है.