नई दिल्ली: निवेशकों के पैसा न लौटाने के चलते सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 19 जून तक चेक के जरिए पैसा नहीं आया तो कोर्ट से ही सीधे तिहाड़ जेल भेजेंगे और उसके एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम कर दिया जाएगा.
सहारा प्रमुख की ओर से कोर्ट में 1500 और 550 करोड के दो पोस्ट डेटेड चेक भी दाखिल किए हैं. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सुब्रत राय को थोड़ी राहत देते हुए अभी एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी पर रोक लगा दी है.
गौरतलब है कि इससे पहले ही सुनवाई में अदालत ने साफ कहा था कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देंगे.
कोर्ट ने सुब्रत रॉय को पहले ही काफी समय दे दिया है, अब पैसे जमा कराने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएंगे. कोर्ट ने निवेशकों का पैसा लौटाने में असफल रहने के कारण नीलामी का आदेश दिए थे.
सहारा ने निवेशकों से जुटाई गई मूल राशि 24 हजार करोड़ है जिसे लौटाया जाना है. यह पैसा सहारा को सेबी के खाते में जमा कराया जाना है.
बता दें कोर्ट ने पिछले साल 28 नवंबर को ही सुब्रत राय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी तक 600 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा.
आज क्या कहा अदालत ने
सहारा प्रमुख सुब्रत राय के रवैये से नाराज कोर्ट ने 27 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि हमने सहारा को काफी समय दिया है.
मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दी गई पैरोल में शामिल होने के बाद से बार-बार रियायत दी गई. लेकिन अगली सुनवाई में पैरोल बढ़ाने पर तभी विचार किया जाएगा जब 27 अप्रैल से पहले रकम जमा कर दी गई हो.