सूखे के मामले पर SC सख्त, 9 राज्यों के मुख्य सचिवों को लगाई फटकार

नई दिल्ली: 9 राज्यों में सूखे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के खिलाफ सख्ती दिखाई है. राज्यों में स्टेट फूड सिक्योरिटी कमिशन का गठन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के चीफ सेक्रेट्री को इस मामले में फटकार लगाई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को कहा कि जिस तरह से आपने कमिशन के सदस्यों के लिए विज्ञापन निकाला है, क्या ऐसी ही कैबिनेट मंत्री के पद के लिए भी निकालेंगे. महाराष्ट्र को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको समाज के सबसे दबे-कुचले अनुसूचित जाति और जनजाति की कोई चिंता नहीं है? आप कमीशन के लिए इनके नुमाईंदे नहीं ढूंढ पा रहे हैं.
बिहार के चीफ सेक्रेट्री को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में कमीशन में शामिल करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है? या कमेटी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव ही नहीं किया. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के चीफ सेक्रेट्री को गुरुवार को पेश होने को कहा है.
दरअसल, सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश की ओर से कहा गया कि कमिशन के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी किया है और जल्द ही कमिशन का चेयरमैन और सदस्य नियुक्त कर दिए जाएंगे. वहीं महाराष्ट्र की ओर से कहा गया कि फिलहाल अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों की तलाश की जा रही है. वहीं बिहार के चीफ सेकेट्री का कहना था कि दो सदस्यों का तलाश हो रही है. फिलहाल कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, छतीसगढ, झारखंड के जवाब पर संतुष्टि जताई है, जबकि आंध्र प्रदेश के चीफ सेकेट्री को जल्द ही आदेश का पालन करने को कहा है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, मध्यप्रदेश और छतीसगढ राज्यों के मुख्य सचिव को पेश होने के आदेश किए थे और कहा था कि वो बताएं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सूखे प्रभावित लोगों को सहायता देने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया?
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य सचिवों को हलफनामा दायर करने को भी कहा था और ये बताने के लिए भी कहा कि सूखे प्रभावित लोगों को राहत देने केलिए क्या क्या कदम उठाये है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा राहत फंड बनाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाना चाहिए. स्वराज अभियान की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए थे.
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