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फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन को 7 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना

अंडर वर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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  • April 25, 2017 11:26 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: अंडर वर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने छोटा राजन के साथ-साथ फर्जी पासपोर्ट बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बैंगलुरु पासपोर्ट ऑफिस के तीन अधिकारियों को भी 7 साल की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
 
आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2015 को छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली शहर से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद 24 अप्रैल को छोटा राजन पूरा नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे को सीबीआई की विशेष अदालत ने फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में दोषी पाया था.
 
इसमें बैंगलुरु पासपोर्ट ऑफिस के तीन अधिकारी भी शामिल थे जिनको कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इन सभी अधिकारियों पर छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट बनाने में मदद करने वाले तीन अधिकारियों पर ट्रायल चलाया था.
 
इस मामले पर सीबीआई का कहना था कि छोटा राजन ने फर्जी पासपोर्ट का उपयोग ऑस्ट्रेलिया भागने के लिए किया था. विषेश अदालत, पटियाला कोर्ट में सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया था जिसमें छोटा राजन के साथ पासपोर्ट ऑफिस के तीन अधिकारी जय श्री रहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललित लायमंस का नाम शामिल था.
 
इनके उपर सीबीआई ने आपराधिक  षड़यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधान लगाए थे. छोटा राजन फर्जी पासपोर्ट के सहारे 22 सितंबर 2003 को ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जहां वो 2015 तक रहा. जिसके बाद छोटा राज ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पहुंचा तभी वहां की पुलिस ने राजन के लिए 25  अक्टूबर 2015 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर गिरफ्तारी के रास्ते साफ कर दिए थे.

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