पशु तस्करी रोकने के लिए केंद्र ने कोई नियम बनाए है या नहीं : SC

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बॉर्डर के रास्ते नेपाल में पशु तस्करी को रोकने को लेकर कोई नियम बनाए है या नहीं. दोपहर 2 बजे तक केंद्र सरकार बताये.  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि अगर आपने नियम बनाए है तो बांग्लादेश में अवैध रूप से पशु तस्करी को लेकर वही नियम लागू करने के आदेश दे देंगे। और अगर नहीं बनाया है तो नियम बनाने के लिए समय दे देंगे.
जिसके जबाव में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा बॉर्डर के रास्ते नेपाल में पशुओं की अवैध तस्करी को लेकर उन्होंने नियम बना लिए हैं जो कानून मंत्रालय के पास हैं. केंद्र सरकार कहा कि नेपाल के लिए लाइफ स्टॉक एनिमल रूल इन केस प्रॉपर्टी मेंटनेंस रूल 2017 में बनाया है और यही रूल बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में अवैध तस्करी को रोकने को लेकर भी लागू करेगे. सुप्रीम कोर्ट गर्मियों के छुट्ठी के बाद अब इस मामले की सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा पिछले साल जुलाई में आपने बताया था कि बॉर्डर के रास्ते अवैध तस्करी को रोकने के लिए पैरामिल्ट्री फ़ोर्स और जिला प्रसाशन के मिलकर काम करेंगे. लेकिन उस रूल का क्या हुआ जो आप बना रहे थे. बंगलादेश में पशुओं की तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
सोमवार को पिछली सुनवाई में भारत से बांग्लादेश में पशुओं की तस्करी के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में कहा कि गृहसचिव की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को दी हैं. इनके मुताबिक हर गाय और उसकी संतान को UID दी जानी चाहिए ताकि उसे आसानी से ट्रेक किया जा सके. UID नंबर में उम्र, नस्ल, सेक्स, ऊंचाई, रंग, सींग के प्रकार के अलावा किसी खास निशान की जानकारी होनी चाहिए.
साथ ही गाय और संतान के लिए UID देशभर में अनिवार्य हो. लावारिस पशुओं की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. हर जिले में ऐसे पशुओं के लिए कम से कम 500 पशुओं की क्षमता वाले शेल्टर होम होने चाहिएं. उम्र के कारण दूध देना बंद करने वाले पशुओं का खास ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे पशु की भारत से बाहर तस्करी होती है. परेशान किसानों के लिए कोई योजना लाई जानी चाहिए ताकि वो दूध देना बंद करने के बाद पशुओं को ना बेंचे. शेल्टर होम के लिए राज्य सरकार को फंडिंग करनी चाहिए। अभी के शेल्टर होम्स में सुविधाओं और कर्मियों की कमी है.
बांग्लादेश में पशुओं की तस्करी रोकने के लिए लोगों से सक्रिय सहयोग मांगा जाना चाहिए. लोगों को सडकों पर घूम रहे पशुओं के बारे में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने के लिए कहा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में कल (मंगलवार) को भी सुनवाई करेगा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भारत कृषि गोसेवा संघ की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया गया है कि बांग्लादेश की सीमा से पशुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है जिसपर रोक लगाई जाए.
पिछली सुनवाई में केंद सरकार ने कोर्ट में कहा था कि भारत बांग्लादेश सीमा के पास पशुओं की तस्करी रोकने के लिए व्यवस्था बनाने की खातिर गठित समिति की अनुशंसाओं को वह अदालत के समक्ष पेश करेगी.
अदालत अखिल भारत कृषि गोसेवा संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश की सीमा से पशुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है जिससे हमारे देश में पशुधन में कमी आ रही है.
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