बिहार टॉपर स्कैम: आरोपी बच्चा राय को SC से झटका, नहीं मिलेगी जमानत

नई दिल्ली : बिहार टॉपर्स स्कैम के मुख्य आरोपी बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है. कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए बच्चा राय की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया.
बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी, जिसके चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने आज इसी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला गंभीर है इसलिए बच्चा राय को जेल में ही रहना चाहिए.
बच्चा राय को जमानत देते हुए पटना हाइ कोर्ट ने कहा था कि 30 दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए और अगर 30 दिन में चार्जफ्रेम नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी.
बता दें कि 2016 में बिहार में हुए इंटर टापर्स घोटाला मामले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी ऊषा सिंह, पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा समेत बच्चा राय भी मुख्य आरोपियों में लिस्ट में शामिल हैं.
बच्चा राय पर आरोप है कि उसने कॉलेज के स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाने के लिए जांच केन्द्र बदलवाए थे. साथ ही यह भी आरोप है कि छात्रों की परीक्षा की कॉपी को किसी और से लिखवाया गया था.
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