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NIA ने SC से कहा- मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं

 नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने की दरकार नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है.  एनआईए ने कोर्ट से कहा कि उसे आरोपियों की कस्टडी की दरकार नहीं है. वकील ने […]

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  • April 17, 2017 3:57 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

 नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने की दरकार नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है. 

एनआईए ने कोर्ट से कहा कि उसे आरोपियों की कस्टडी की दरकार नहीं है. वकील ने बताया कि मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है. आरोप तय करने को लेकर बहस चल रही है. एनआईए की दलीलों को रिकार्ड पर लेते हुए पीठ ने सुनवाई टाल दी. 
 
दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित अन्य आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर कहा था कि एनआईए ने चार्जशीट दायर नहीं की है और बिना ट्रायल के उन्हें हिरासत में रखना गैरकानूनी है. आरोपियों ने जमानत और मामले की जल्द सुनवाई की गुहार की थी.
 
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने इससे पहले महाराष्ट्र में विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि वह मामले में सुनवाई तेज करे और आरोपी पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिकाओं पर फैसला करे.

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