नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने की दरकार नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है. एनआईए ने कोर्ट से कहा कि उसे आरोपियों की कस्टडी की दरकार नहीं है. वकील ने […]
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने की दरकार नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है.