नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा कर्मचारी वर्तमान पेंशन योजना के रोलबैक की मांग को लेकर बुधवार से सात दिनों के लिए हड़ताल पर जाने वाले हैं. जिसमें शिक्षक, इंजीनियर, तहसीलदार और परिवहन विभाग के लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. हड़ताल करने वालों की मांग है कि पुराने पेंशन योजना को लागू किया जाय. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने के लिए सभी विभागों और निगम में हडताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू किया है. राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अंतर्गत किसी भी निगम और स्थानीय निकायों समेत किसी भी सार्वजनिक जगहों पर हड़ताल करने के लिए रोक लगा दिया गया है.
बता दें कि मुख्य सचिव अनुप पांडे ने सोमवार रात इस मामले को लेकर सूचना जारी की थी. आमतौर पर पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती. (ESMA 1968) के तहत कोई भी रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह या सार्वजनिक जगहों पर हड़ताल नहीं कर सकता. अगर कोई ऐसा करता है तो इस अधिनियम के तहत सजा के रुप में कारावास का प्रावधान है जो लगभग एक साल के लिए हो सकता है. या एक हजार रुपये जुर्माना के रुप में देना होता है. या जुर्माना के साथ सजा भी दी जा सकती है. साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो हड़ताल के लिए उकसाता है इस नियम के तहत पूरी तरह से अवैध है.
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