सुब्रत रॉय को SC से बड़ा झटका, कोर्ट ने दिए एंबी वैली की नीलामी के आदेश

सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से बडा झटका लगा है. कोर्ट ने सहारा की प्रॉपर्टी एंबी वैली की नीलामी के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले में पहले से ही चेतावनी दे दी थी.

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सुब्रत रॉय को SC से बड़ा झटका, कोर्ट ने दिए एंबी वैली की नीलामी के आदेश

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  • April 17, 2017 9:29 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से बडा झटका लगा है. कोर्ट ने सहारा की प्रॉपर्टी एंबी वैली की नीलामी के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले में पहले से ही चेतावनी दे दी थी.
 
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आफिसर लिक्विडेटर को नियुक्त किया है और सहारा प्रमुख को संपत्ति का ब्यौरा 48 घंटे में बॉम्बे हाईकोर्ट के आफिसर लिक्विडेटर को सौंपने को कहा है.
 
साथ ही कोर्ट ने सुब्रत राय को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑफिसर लिक्विडेटर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा. 
 
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सहारा समूह तय समय पर पैसे जमा नहीं कराता है तो उसकी एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम कर दिया जाएगा.
 
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि कोर्ट ने पहले ही सुब्रत रॉय को पहले ही काफी समय दे दिया है, अब पैसे जमा कराने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएंगे. सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी की 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5092 करोड़ रुपये जमा कराने की तारीख और बढ़ा दिया जाए. 
 

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