नई दिल्ली. अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच किसी भी बैंक में खाता खुलवाया है तो खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक करा दीजिए. आयकर विभाग ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड न देने वालों ग्राहकों का लेन-देन बंद कर दे.
आयकर विभाग ने साफ कहा है कि इन खातों को संचालन के लिए सभी को 30 अप्रैल तक फॉरेन टैक्स कॉम्प्लायंस ऐक्ट (एफएटीसीए) के नियमों तक प्रमाणित करना होगा. अगर कोई खातेदार इनको स्वप्रमाणित या आधार से लिंक नहीं कराता है तो बैंक या वित्तीय संस्थान इनको बंद कर देगा.
लेकिन जैसी ही आधार से लिंक करा दिया जाएगा या ग्राहक सारी जानकारी दे देता है तो खाते से लेन-देन शुरू कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि यह नियम उन खातों पर लागू होता है जो एफएटीसीए के नियमों के दायरे में आते हैं
क्यों लगाया गया है यह नियम
आपको बता दें कि जुलाई 2015 में भारत और अमेरिका के बीच एफएटीसीए पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच वित्तीय जानकारी साझा की जाएंगी ताकि टैक्स चोरी पकड़ी जा सके.
इसी समझौते के तहत आयकर विभाग ने सभी बैंकों से अपने ग्राहकों की जानकारी देने के लिए कहा है ताकि 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 की बीत खोले गए खातों को इस नियम के दायरे में लाया जा सके.
इस नियम की खास बातें जानना जरूरी
एफएटीसीए के नियम के तहत भारत-अमेरिका के बीच एक ऐसी संधि है. जिसके बाद खाता धारकों के लेन-देन की जानकारी साझा की जाती है.
दोनो देशों के बीच 31 अगस्त 2015 में एक संधि हस्ताक्षर किए थे. इस संधि को विदेशी खाता कर क्रियान्यवयन कानून का नाम रखा गया है. इस नियम के तहत खाताधारक को टैक्स लेने वाले देश, उस देश की ओर से दिया गया टिन नंबर, जन्मस्थान आदि की जानकारी देनी होगी.