नई दिल्ली: आयकर विभाग के नए आदेश के तहत 30 अप्रैल तक सभी बचत खातों को स्व प्रमाणित करवाना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में अगर अापका खाता स्व प्रमाणित नहीं हुआ तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा.
आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले ही ये निर्देश दिया था कि यदि आपके बैंक खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं तो उन खातों को स्व प्रमाणित करना अनिवार्य होगा. जिसके लिए 30 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया है.
इस संबंध में एफएटीसीए पहले ही सभी खाता धारकों को निर्देश जारी कर चुका है. आयकर विभाग ने ये आदेश साल 2016 में ही जारी कर दिए थे, लेकिन खाता धारकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया था. इस संबंध में आयकर विभाग ने बैंकों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है.
जिसके बाद से बैंक की ओर से उन खाता धारकों को ऑन लाइन भी अपने खाते को स्वप्रमाणित करने की सुविधा है. मतलब अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको लिए बैंक को बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही अपने खाते को आधार नंबर से स्व प्रमाणित कर सकते हैं.
इस कारण किया जा रहा है ब्लॉक
बिना प्रमाणित वाले खातों को बंद करने के पीछे भारत और यूएसए की FATCA एग्रीमेंट प्रमुख वजह है. इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ही देश टैक्स चोरी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. जिसके बाद से भारत ने सभी एकाउंट को आधार से लिंक कराने का फैसला लिया है. ऐसा करने पर टैक्स चोरी करने वालों पर हद तक लगाम लगाया जा सकता है.