महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधान सभा में पत्रकार सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी है, इसके बाद अब कोई भी अगर पत्रकार पर हमला करता है तो उस शख्स को सजा दी जाएगी.
इस प्रस्ताव को कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की कैबिनेट में पारित किया गया. आज इस विधेयक को विधानसभा में भी पारित कर दिया गया है. इस विधेयक को विधानसभा परिषद में मंजूरी मिलने का इंतजार बचा है.
लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमलों को देखते हुए काफी समय से इस कानून को पारित करने की मांग उठ रही थी, कुछ समय पहले विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का आश्वासन दिया था कि इससे जुड़े विधेयक को इसी सत्र में लाया जाएगा.
क्या है प्रवधान
मीडिया संस्थानों के साथ काम करने वाले पत्रकारों पर हमला करना गैरजमानती अपराध होगा.
पत्रकार पर हमले करने के आरोप में पकड़े गए शख्स को तीन साल की सजा और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा.
आरोपी को इलाज का खर्च और मुआवजे का भी भुगतान करना होगा.
शिकायत झूठी निकलने पर ये है प्रवधान
कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रवधान है.
अगर किसी भी पत्रकार ने झूठी शिकायत दर्ज करवाई तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.