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राज्यसभा में बिना किसी संशोधन के पास हुआ GST बिल

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) बिल बिना किसी संशोधन के राज्यसभा में पास हो गया है. इस बिल से जुड़े हुए चार विधेयक 29 मार्च को लोकसभा में पारित कर दिए गए थे और अब आज राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया गया है.

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  • April 6, 2017 1:47 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) बिल बिना किसी संशोधन के राज्यसभा में पास हो गया है. इस बिल से जुड़े हुए चार विधेयक 29 मार्च को लोकसभा में पारित कर दिए गए थे और अब आज राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया गया है.
 
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 27 मार्च को ये बिल सदन के पटल पर रखा था, जिसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में बीजेपी सांसदों को बिल की खासियत और उसके प्रभाव के बारे में जानकारी देने के बाद इसे लोकसभा में पास कर दिया गया था.
 
लोकसभा में सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरेट्री जीएसटी और मुआवजा कानून को लेकर करीब 6 घंटों तक चर्चा चली थी. अब राज्यसभा में इसे पास किए जाने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना है, जिसके बाद 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा.
 
 
सीजीएसटी को केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, एकीकृत जीएसटी को आईजीएसटी बिल, और बिल, वस्तु एवं सेवाकर ( राज्यों को क्षतिपूर्ति विधेयक) और संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी .यानी यूटीजीएसटी विधेयक कहा जाता है.
 
जीएसटी बिल की कुछ अहम बातें-
 
1- इस बिल के लागू हो जाने के बाद पूरा देश एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा मतलब अलग-अलग राज्यों में लगने टैक्स जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर तथा वैट सहित कई बिल खत्म हो जाएंगे और पूरे देश में एक ही बिल लगेगा.
 
2- जीएसटी को चार स्लैब में बांटा गया है जिसमें 5, 12, 18 और 28 फीसदी है. लेकिन यह अधिकतम 40 फीसदी तक लगाया जा सकता है. इसके अलावा तंबाकू उत्पादों और लग्जरी वस्तुओं पर अलग से सेस लगेगा.
 
3- सीजीएसटी विधेयक में 21 अध्याय, 174 धाराएं और तीन अनुसूचियां हैं. इस बिल के लागू हो जाने पर यूपी, बिहार जैसे राज्यों में 20 लाख से अधिक का सालाना व्यापार करने वाले कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
 
4- जीएसटी की चोरी करने वाले को पांच साल तक की कैद हो सकती है.
 
5- 50 लाख तक की टर्नओवर वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक फीसदी की जीएसटी देनी होगी इससे छोटे व्यापारियों को राहत होगी.
 
6- इस बिल में मुनाफाखोरी रोकने के लिए भी कार्रवाई का नियम बनाया गया है अगर जीएसटी की वजह से दामों में आई गिरावट का लाभ अगर उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है तो कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई होगी.
 
 

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