नई दिल्ली : अब संविधान पीठ यह तय करेगा कि क्या संसदीय कमेटी की रिपोर्ट पर कोर्ट सरकार को आदेश दे सकता है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने मामले को पांच जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है.
सुप्रीम कोर्ट गुजरात और आंध्र प्रदेश में आदिवासी लडकियों पर एचपीवी वेक्सीन के ट्रायल के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में इस ट्रायल को अनैतिक बताया गया है और इसमें संसदीय कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें ट्रायल की आलोचना की गई है.
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसदीय कमेटी की रिपोर्ट का इस्तेमाल संसद में बहस और मुद्दे को समझने के लिए किया जाता है. जहां तक इस बहस का सवाल है, कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं. क्या कोर्ट संसदीय कमेटी की रिपोर्ट पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है?
वहीं केंद्र सरकार ने भी इसका विरोध किया और कहा कि पैनल की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट सरकार को आदेश नहीं दे सकता. ये संवैधानिक पैरामीटर के आधार पर देखा जाना चाहिए. केंद्र ने ये भी कहा कि आर्टिकल 122 साफ करता है कि कोर्ट संसद के अंदर चल रही प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता.