जयपुर : राजस्थान के अजमेर ब्लास्ट मामले में आज एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा और इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट दे दी है, वहीं एनआईए के इस फैसले पर जयपुर की कोर्ट ने कहा कि आपके रिपोर्ट में लिख देने से किसी को क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी.
कोर्ट ने एजेंसी से साफ कहा है कि वह पहले इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करे फिर क्लीन चिट पर बात की जाएगी. एनआईए की रिपोर्ट में आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दे दी गई है, जिस पर कोर्ट का कहना है कि लिख देने भर से क्लीनचिट नहीं दी जा सकती है.
एजेंसी की रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से क्लीनचिट दी गई है. इस मामले पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए सुनवाई की अगली तारीफ 17 अप्रैल निर्धारित की है. अजमेर ब्लास्ट मामले में कोर्ट पहले ही दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुना चुका है.
कोर्ट ने इस मामले में भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था.
सजा करीब 9 साल पहले अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में हुए बम धमाके को लेकर सुनाई गई थी. इस बम धमाके में तीन जायरीनों की मौत हो गयी थी और पंद्रह अन्य घायल हो गये थे.