SC ने योगी सरकार को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा. उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा था. कोर्ट 23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.
पिछली सुनवाई में एक गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने के लिए कानून में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है. लोक प्रहरी के महासचिव और पूर्व नौकरशाह एस. एन. शुक्ला शिकायकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
कानून में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश को निष्प्रभावी कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने राज्य के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था.
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