नई दिल्ली : भारत सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए एक नया और आसान फार्म आईटीआर-1 को अधिसूचित किया है. इस फार्म को वर्ष 2017-18 के लिए कल से उपलब्ध किया जाएगा.
बता दें की नोटबंदी के बाद से 2 लाख या उससे अधिक राशि की जमा करने वाले करदाताओं को नए आईटीआर फार्म के जरिए खुलासा करना होगा. फिलहाल आईटीआर 1 फार्म वेतनभोगी कर्मचारी और आईटीआर-2 ऐसे लोग और हिंदू विभाजित परिवार (एचयूएफ) भरते हैं जिनकी आय में व्यापार से प्राप्त आय शामिल नहीं होती है.
बता दें की सरकार ने आईटीआर 2A फार्म खत्म कर दिया है, देश में फिलहाल 29 करोड़ लोगों के पास पैन है लेकिन इनमें से केवल 6 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं.
करदाताओं को रिटर्न फाइल करते समय पैन, आधार कार्ड नंबर, व्यक्तिगत सूचना आदि अहम जानकारियां देनी होगी. आईटीआर-1 के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा एक अप्रैल से चालू होगी और आईटीआर निर्धारित समयसीमा 31 जुलाई तक तक भरा जा सकता है.