नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में दुकानों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन ऐसे दो राज्य भी है जहां अदालत की ओर से छूट दी गई है.
हाइवे के आस-पास वाले कस्बों में जहां की जनसंख्या 20 हजार से कम है वहां 220 मीटर तक दुकाने नहीं होंगी. स्टेट हाइवे कई शहरों के बीच से होकर गुजरते हैं अगर दुकानें बंद होंगी तो एक तरह से शराबबंदी हो जाएगी. जबकि देश में शराब बेचना गैरकानूनी नहीं है.
इसी के साथ हाइवे किनारे जो भी बार या रेस्टोरेंट हैं उनमें भी शराब नहीं बेची जाएगी. अब आप सोच रहे होंगे की अदालत ने किन दो राज्यों में छूट दी है तो बता दें की इन दो राज्यों में सिक्किम और मेघालय शामिल है, यह ही ऐसी दो जगह हैं जहां 500 मीटर की दूरी का नियम लागू नहीं होगा.
बता दें की पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था की राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी, लेकिन इसी के साथ इस बातको भी साफ कर दिया गया था की जिनके पास लाइसेंस हैं उनके खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो भी पहले हो, तभी तक दुकानें चल सकेंगी.