नई दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से कामकाजी महिलाओं को एक खास तोहफा मिल गया है. केंद्र सरकार के मातृत्व अवकाश कानून पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा, पहले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते थी.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 को अपनी मंजूरी दे दी. केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के फायदे के लिए 55 वर्ष पुराने कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है. कानून के अनुसार 26 हफ्ते की छुट्टी केवल दो बच्चों के लिए ही मान्य होंगी. वहीं दो या ज्यादा बच्चों वाली महिला 12 हफ्ते के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी. ये कानून दस या ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होता है.
वहीं नया कानून तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने और मां बनने (जैविक मां जो अपने अंडाणु को दूसरी महिला में प्रतिरोपित कर बच्चा पैदा करती हैं) वाली महिला को 12 हफ्ते मातृत्व छुट्टी की अनुमति देता है.
नए कानून के अनुसार महिला को उसकी शुरुआती नियुक्ति के समय ही लिखित में अपने नियोक्ता को इसकी जानकारी देनी होगी. नियोक्ता महिला को मातृत्व अवकाश पाने के बाद घर से काम करने की इजाजत दे सकता है.