नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों में नेशनल और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानों के मामले में लगाई गई अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा. राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के फैसले में मॉडिफिकेशन की मांग की है.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आने आदेश में कहा था कि हाईवे से एक 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी. जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक चल सकेंगी. एक अप्रैल 2017 तक सब दुकाने बंद होंगी. शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि हाइवे किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएं. राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें गुहार की गई थी कि उत्पाद कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाइवे के किनारे शराब की बिक्री न हो.
हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राष्टीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब के ठेके बंद करने का आदेश दे सकती है.