GST से जुड़े चार विधेयक लोकसभा में पेश, मंगलवार को हो सकती है चर्चा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वस्तु एंव सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया. लोकसभा से मंजूरी के लिए जेटली ने नए कानूनों और मौजूदा कानूनों में बदलाव से जुड़े चार बिल पेश किए.

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GST से जुड़े चार विधेयक लोकसभा में पेश, मंगलवार को हो सकती है चर्चा

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  • March 27, 2017 1:35 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वस्तु एंव सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया. लोकसभा से मंजूरी के लिए जेटली ने नए कानूनों और मौजूदा कानूनों में बदलाव से जुड़े चार बिल पेश किए.
 
इन चार बिलों में सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को एक साथ पेश किया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इन विधेयकों पर चर्चा के बाद मंगलवार-बुधवार को इन्हें पारित भी कर दिया जाएगा. सरकार इसे 1 अप्रैल से लागू कराना चाहती है. जिसके लिए सरकार को पहले ये बिल पास करवाने होंगे.
 
लोकसभा का बजट सत्र 12 अप्रैल तक चलेगा. वहीं इन बिलों को मंजूरी मिलने के बाद राज्यों की विधानसभाओं में राज्य जीएसटी बिल को पारित कराने की अगली प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. बता दें कि कांग्रेस के अलावा लेफ्ट, बीएसपी और जेडीयू ने भी इस बिल को पेश करने में अपना समर्थन दिया है.
 
 
जीएसटी बिल में ये बदलावों भी किए गए हैं…
1. बदलाव के तहत राज्यों को 5 साल तक 100 फीसदी नुकसान की भरपाई की जाएगी.
2. विवाद सुलझाने के लिए राज्यों को ज्यादा ताकत दी गई है.
3. विधेयक में जीएसटी के मूल सिद्धांत को दोबारा परिभाषित किया गया है. इसमें राज्यों और आम लोगों को नुकसान नहीं होने का भरोसा दिलाया गया है. 
 
जीएसटी बिल से ये हैं फायदे..
जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है. इस के जरिए वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगेगा. सरकार अगर इस बिल को लागू कर देती है तो हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा. इससे वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जाएगा.
 
1. जीएसटी लागू हो जाने से आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा. लोगों को पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही कर चुकाना होगा. 
2. इसके लागू हो जाने से कई बार टैक्स देने से छुटकारा मिल जाएगा. इससे कर की वसूली करते समय हेराफेरी की संभावना भी कम हो जाएगी.
3. इससे एक ही इंसान या सगंठन पर कई बार कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ इसी कर से सारे कर वसूल कर लिए जाएंगे.
4. इसके लागू हो जाने से टैक्स की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. जिससे टैक्स विवादों में भी कमी आएगी
5. इसके लागू होने से राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन, लग्जरी, लॉटरी, एंट्री टैक्स आदि खत्म हो जाएंगे.
6. इसके लागू होने से कंपनियों और व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की लागत कम आएगी. जिससे सामान सस्ता होगा.
 
ये होगा नुकसान
जीएसटी लागू होने से जहां केंद्र सरकार को फायदा होगा वहीं राज्य सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है. क्योंकि इसके बाद राज्य सरकार कई टैक्स नहीं वसूले सकेंगे. इससे उनकी कमाई में गिरावट आएगी.

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