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जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं, तय करें केंद्र और राज्य सरकार : SC

सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में अल्पसंखक हिंदुओं को भी प्रधानमंत्री योजनाओं और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को कहा कि आपस में बैठे और ये तय करें कि क्या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं.

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  • March 27, 2017 7:03 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में अल्पसंखक हिंदुओं को भी प्रधानमंत्री योजनाओं और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को कहा कि आपस में बैठे और ये तय करें कि क्या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं.इसके तहत उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या नहीं.
 
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार हफ्ते में सरकार फैसला ले. इससे पहले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर  केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था. 
 
अंकुर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं. इसके बावजूद राज्य में 68 फीसदी मुस्लिम लोगों को ही अल्पसंख्यक के तहत लाभ मिल रहें हैं जबकि सही में हिंदुओं को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए.
 
याचिका में ये भी कहा गया है कि पिछले 50 साल से राज्य में अल्पसंख्यकों को लेकर कोई गणना नहीं हुई है और ना ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है. इसलिए अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया जाए. 

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