नई दिल्ली : एक ही नाम से कई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए केंद्र राज्यों से आधार कार्ड से पहचान अनिवार्य करने को कहेगा. नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने के रिन्यूअल कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा. ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि एक शख्स को एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी न किये जाएं.
ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों ने ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने पर दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया. कुछ मामलों में फर्जी पहचान पत्र के लिए भी गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए. सूत्र ने बताया कि आधार नंबर के बॉयोमेट्रिक्स डीटेल से इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगेगी और नया नियम अक्टूबर से लागू हो सकता है.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना राज्य का विषय है, लिहाजा केंद्र सरकार राज्यों से इस सिस्टम को अपनाने का अनुरोध करेगा. सूत्र ने बताया कि आधार नंबर के बॉयोमेट्रिक्स डीटेल से इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगेगी और नया नियम अक्टूबर से लागू हो सकता है.
अभी हाल तक RTO मैन्युअल सिस्टम पर काम कर रहे थे. हालांकि अब नैशनल इन्फॉर्मैटिक्स सेंटर (NIC) ने ज्यादातर डेटा को RTO के रेकॉर्ड के लिए अपलोड कर दिया है.