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25 मार्च से 1 अप्रैल तक खुले रहेंगे सभी बैंक, RBI का फरमान

वित्त वर्ष 2017 की समाप्ति के दौरान जमा होने वाले कर और विभिन्न सरकारी शुल्कों व चालानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और कुछ निजी बैंकों को 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच बैंक खुले रखने का निर्देश दिया है.

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  • March 25, 2017 9:46 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2017 की समाप्ति के दौरान जमा होने वाले कर और विभिन्न सरकारी शुल्कों व चालानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और कुछ निजी बैंकों को 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच बैंक खुले रखने का निर्देश दिया है. इस फैसले तहत 25 मार्च से एक अप्रैल तक केंद्रीय बैंक की कुछ चुनिंदा कार्यालयों सहित सभी सरकारी बैंक व कुछ निजी बैंक लगातार खुले रहेंगे. 
 
आरबीआई ने ट्वीट के माध्यम से बैंकों के खुले रहने के निर्देश जारी किया. जहां ये लिखा गया है कि वैसे सभी बैंक या शाखा जहां सरकारी लेनदेन या कामकाज का निपटारा होना है वो 25 मार्च से 1 अप्रैल (शनिवार और रविवार को भी) तक खुले रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी आदेश दिए हैं कि इस दौरान बैंकों की वे ही शाखाएं खोली जाएंगी जो कि सरकारी कारोबार करती हैं. दरअसल प्रत्येक बैंक की हर शहर में कुछ चुनिंदा शाखा ही सरकारी कारोबार करने के लिए अधिकृत होती हैं. जो सरकारी राजस्व को चालान के माध्यम से कम्पनी या व्यापारिक प्रतिष्ठान या कोई व्यक्तिगत जमा कराते है. 
 
आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी की है, इसमें कहा है कि सरकारी रसीद और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज का संचालन करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को चालू वित्त वर्ष में सभी दिन और एक अप्रैल, 2017 को (शनिवार, रविवार और सभी छुट्टियों समेत) बैंक खुले रखने का निर्देश दिया जाता है. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन सभी दिवसों में सरकारी कामकाज का संचालन करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के सभी संबंधित विभाग भी खुले रहेंगे. 

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