नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए ध्वज संहिता का पालन कराने को कहा है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्य एवं संघ शासित सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को बुधवार को जारी परामर्श में राष्ट्रध्वज का सम्मान सुनिश्चित करने वाले कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है.
गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रालयों के सचिवों को इस बारे में निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा है कि भारत के ध्वज कोड, 2002 और राष्ट्रीय सम्मान को आघात से बचाने संबंधी कानून 1971 का सख्ती से पालन हो. मंत्रालय ने प्लास्टिक शीट पर तिरंगा बनाने के पर भी आपत्ति की है.
मंत्रालय ने अपनी एडवायजरी में कहा कि सराकारी आयोजनों में आजकल कपड़े या कागज की बजाय प्लास्टिक के तिरंगों के इस्तेमाल का चलन बढ़ता जा रहा है. प्लास्टिक के तिरंगे के इस्तेमाल के बाद उसे इदर उधर फेंक दिया जाता है. तिरंगे प्लास्टिक के बने होने के कारण उनका जल्द निस्तारण नहीं हो पाता है जिससे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की आशंका बढ़ जाती है.