नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को झटका देते हुए कल्याणकारी योजनाओं से पार्टी का नाम हटाने का निर्देश दिया है. बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के बाद ऐसा किया गया. दरअसल, दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद 14 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
दिल्ली चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी और तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए. आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी बायपास एक्सप्रेस सर्विस ऐसी कुछ योजनाएं हैं, जिनमें पार्टी का नाम इस्तेमाल किया गया है. आयोग ने ऐसी योजनाओं से जुड़े होर्डिंग्स, बैनर्स, बिल बोर्ड्स जैसे प्रचार माध्यमों से पार्टी का नाम हटाने के आदेश दिए.
बता दें कि दिल्ली में सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिन पर पार्टी का नाम लिखा है. आयोग ने ऐसी योजनाओं से जुड़े होर्डिंग्स, बैनर्स, बिल बोर्ड्स जैसे प्रचार माध्यमों से पार्टी का नाम हटाने के आदेश दिए.
आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है. दिल्ली में 22 अप्रैल को वोटिंग होगी और 25 अप्रैल को नतीजे आएंगे. आम आदमी पार्टी 272 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी 261 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है.