नई दिल्ली : आप भी अगर अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए खास है, अभी तक रिटर्न दाखिल करते वक्त केवल पैन कार्ड अनिवार्य था लेकिन अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.
अगर आपके पास आधार नहीं है तो कोई बात नहीं आप एनरोलमेंट आईडी भी दे सकते है. आधार की जानकारी अगक अपने मुहैया नहीं करवाई तो आपका पैन रिटर्न अवैध माना जाएगा.धिरे-धिरे सरकार अपनी सभी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर रही है, देश में 90 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं लेकिन फिर भी कई लोगों के पास अब आधार कार्ड नहीं है.
गौरतलब है की सरकार ने हाल ही में मिड-डे मील को लेकर भी आधार कार्ड अनिवार्य किया था. यह नियम इसी साल 1 जुलाई से लागू होगा।
लोकसभा में पेश वित्त संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा।