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DDCA Case: 10 हजार रुपये देकर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत

DDCA मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने DDCA और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के जरिए दायर आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली.

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  • March 21, 2017 2:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: DDCA मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने DDCA और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के जरिए दायर आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली.
 
अदालत ने 10 हजार रुपये के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी है. इसके साथ ही अदालत में हाजिर न होने पर सख्त नाराजगी भी जताई. पिछली कई सुनवाई के बाद आज कोर्ट में पेश होने पर तीस हजारी कोर्ट ने केजरीवाल को कड़ी फटकार भी लगाई. 18 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने को कहा था. अब मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.
 
 
राजनीतिक फायदा
रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत में इस बात का दावा किया गया था कि केजरीवाल और कीर्ती आजाद ने चचार्ओं में बने रहने और राजनीतिक फायदा हासिल करने के इरादे से मानहानि करने वाले बयान दिए. जिसके बाद अदालत ने पिछली 30 जनवरी को केजरीवाल और निलंबित बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को तलब करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके बयानों से क्रिकेट संघ और उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ा. लेकिन अब इस मामले में अदालत ने आजाद को भी 10000 रुपए के निजी मुचलके के अलावा इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी थी.
 
देह व्यापार
वहीं दायर याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि वित्तीय हेरफेर के अलावा, डीडीसीए में एक देह व्यापार गिरोह के साथ ही कई बड़ी कारगुजारियां हो रही हैं. इसके साथ ही आजाद के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने केजरीवाल के मानहानिकारक आरोपों का समर्थन किया था और दावा किया था कि उन्होंने 2007 में ऐसा ही मुद्दा उठाया था.

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