नई दिल्ली. विदेशों से चंदा लेने के मामले में देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है.
यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम के एनजीओ की ओर से दाखिल की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह सचिव को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. अदालत ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तय की है.
आपको बता दें कि 28 मार्च 2014 को कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही वेदंता समूह से चंदा लेने का दोषी पाया था. अदालत ने इसे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम यानी फेरा का उल्लंघन का माना था.
आज हुई इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से दोनों ही पार्टियों के खिलाफ 6 महीने के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रणव सचदेवा ने कहा है कि कोर्ट ने इस मामले में तीन साल पहले ही अपना आदेश सुना चुकी है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
आपको बता दें कि इस विदेशों से चंदा लेने पर देश में फेरा कानून का उल्लंघन माना जाता है. एडीआर के वकील ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश को जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो कि सीधे-सीधे अवमानना का मामला है इस पर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए.
माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही इस मामले में आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां बड़ी मुश्किल में फंस सकती हैं.