नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े चार बिलों को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने मुआवजा कानून, केंद्रीय-जीएसटी, एकीकृत-जीएसटी और केंद्रशासित क्षेत्र-जीएसटी पर अपनी मुहर लगा दी है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में जीएसटी से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी दी गई, कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा.
सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है. कैबिनेट चार संबंधित विधेयकों मुआवजा कानून, केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आई-जीएसटी), केंद्र शासित जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर विचार कर सकता है. जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी.
बता दें कि सरकार जीएसटी को एक जुलाई से लागू करना चाहती है औऱ इस पर लगभग सारी तैयारी हो चुकी है. जीएसटी काउंसिल अपनी पिछली दो मीटिंग्स में इन चारों विधेयकों को पास कर चुकी है. वह एस-जीएसटी बिल को भी मंजूर कर चुकी है. राज्यों से संबंधित एस-जीएसटी बिल हर राज्य की विधानसभा में पारित कराना होगा, जबकि शेष 4 बिल संसद से ही पारित कराए जाएंगे. सरकार को उम्मीद है कि संसद के इसी सत्र में ही चारों विधेयक पारित हो जाएंगे व राज्य भी जल्द ही एस-जीएसटी पारित कर देंगे.