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GST आने के बाद तंबाकू उत्पादों पर 290 तो पान मसाले पर 135 फीसदी लगेगा सेस

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है. दरअसल, गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में एसजीएसटी (राय जीएसटी) और यूटीजीएसटी (केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी) बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है. इसी के साथ जीएसटी लागू होने पर तंबाकू उत्पादों पर सेस (उपकर) की दर अधिकतम 290 फीसद और पान मसाले पर 135 फीसद रखने का फैसला किया गया है.

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  • March 17, 2017 8:47 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है. दरअसल, गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में एसजीएसटी (राय जीएसटी) और यूटीजीएसटी (केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी) बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है. इसी के साथ जीएसटी लागू होने पर तंबाकू उत्पादों पर सेस (उपकर) की दर अधिकतम 290 फीसद और पान मसाले पर 135 फीसद रखने का फैसला किया गया है. 
 
 
काउंसिल की बैठक में बताया गया कि बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू पर भी सेस लगेगा. फिलहाल इसकी दर तय नहीं की गई है. वहीं काउंसिल ने लक्जरी गुड्स पर सेस की अधिकतम सीमा 15 फीसद तय करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. 
 
 
अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की यहां हुई 12वीं बैठक में मामूली बदलाव के बाद पूर्व में मंजूर किए गए सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी), आइजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) और क्षतिपूर्ति विधेयकों को भी मामूली बदलाव के साथ अंतिम रूप दे दिया गया है. अब इनमें एसजीएसटी को छोड़कर बाकी चार विधेयक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएंगे.
 
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जानकारी देते हुए बताया है कि काउंसिल की 13वीं बैठक 31 मार्च को दिल्ली में होगी. इसमें जीएसटी कानूनों के तहत लागू होने वाले नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा. जेटली ने बताया कि 12वीं बैठक में काउंसिल ने SGST और UTGST समेत जीएसटी के लागू होने से जुड़े पांच बिलों को तुरंत मंजूरी दे दी गई है.

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