नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटे यानि एडमिशन में एमपी कोटे के कूपन का इस्तेमाल किए जाने को लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री ने नए निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि अगर कोई एमपी किसी के एडमिशन के लिए सिफारिश करता है तो उसके परिवार की इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
मानव संसाधन एंव विकास मंत्रालय के जरिए एमपी कूपन के लिए सेंट्रल स्कूल को पत्र लिखा गया है. इसमें कहा गया है कि जो भी MP अपने कूपन पर एडमिशन के लिए किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करता है तो उसके परिवार की इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
बता दें कि MP कोटे के तहत कूपन आज से जारी हो गए हैं. इसमें सभी सांसदों को 10 कूपन दिए जाएंगे. साथ ही साथ सांसदों से केंद्रीय विद्यालय के विकास के लिए एमपी लैड फंड से मदद करने की अपील की है.