नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को 16 मार्च के दिन गोवा विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है. साथ ही मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं.
गोवा में बीजेपी की ओर से सरकार बनाने की दावेदारी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कांग्रेस से तीखे सवाल किए.
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कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा, ‘अगर बहुमत था तो राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं पेश किया और अगर बहुमत था तो धरने पर क्यों नहीं बैठी पार्टी. कांग्रेस के पास कितने विधायकों का समर्थन है?’
गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी राज्य में सरकार बनाने जा रही है, मनोहर पर्रिकर आज सीएम पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस ने एक अर्जी दायर की थी. अर्जी में राज्यपाल के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था.
अर्जी में कहा गया था कि कांग्रेस के पास बीजेपी से ज्यादा सीट है इसलिए राज्यपाल को नियम के मुताबिक कांग्रेस को सरकार बनाने का पहले निमंत्रण देना होगा.
बता दें कि गोवा 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत है लेकिन किसी भी पार्टी को 21 सीटें नहीं मिली है. गोवा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है. कांग्रेस के खाते में 17 सीटें हैं जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिसे 13 सीटें मिली है. गोवा फॉरवर्ड पार्टी को तीन, महाराष्ट्रवादी गोमंतक को तीन, एनसीपी को एक सीट और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं.
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