राजनीतिक पार्टीयां जनहित याचिका दाखिल कर सकती हैं या नहीं, 19 अप्रैल को तय करेगा SC

राजनीतिक पार्टियां जनहित याचिकाएं दाखिल कर सकती हैं या नहीं, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को तय करेगा.

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राजनीतिक पार्टीयां जनहित याचिका दाखिल कर सकती हैं या नहीं, 19 अप्रैल को तय करेगा SC

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  • March 10, 2017 7:41 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : राजनीतिक पार्टियां जनहित याचिकाएं दाखिल कर सकती हैं या नहीं, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को तय करेगा. 
 
केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया पार्टी का ही एक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि अभियान के कई सदस्य पार्टी के भी सदस्य हैं.
 
इस मामले पर याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि स्वराज अभियान एक गैर पंजीकृत संस्था है और वो जनहित याचिका दाखिल कर सकती है.
 
क्या है मामला ?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पांच राज्यों की ओर से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. स्वराज अभियान ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान सरकार पर हेलीकॉप्टरों की खरीद में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया है.
 
 
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा था कि पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने प्रतिकूल रिपोर्ट दी है, जबकि मीडिया रिपोर्टों से राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस संदर्भ में हुई कथित गड़बड़ियों के स्पष्ट संकेत मिलते हैं.

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