नई दिल्ली: लोकसभा में गुरूवार को मैटरनिटी लीव को पारित हो गया. इस बिल में मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का प्रावधान है. इसके अलावा ये बिल प्रेगनेंसी के दौरान ना सिर्फ महिलाओं की नौकरी सुरक्षित करेगा बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि उन्हें इस दौरान पूरी तनख्वाह भी मिलती रहे ताकि वो अपने बच्चे का पालन-पोषण बिना किसी तकलीफ के कर सकें
इस बिल को निचली सदन में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पेश किया. गौरतलब है कि मैटरनिटी बेनिफिट बिल 2016 पिछले साल ही राज्यसभा से पास हो चुका है. ये बिल संगठित क्षेत्र में काम करने वाली करीब 1.8 मिलियन महिलाओं को फायदा पहुंचाएगा.
इस बिल का पालन उन संस्थानों को करना होगा जिनके पास 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं. हालांकि इस बिल में मौजूद प्रावधान पहले दो बच्चों के लिए लागू होंगे. तीसरे बच्चे के दौरान महिलाओं को सिर्फ 12 हफ्ते की ही छुट्टी मिलेगी.