नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि माल्या को वापस लाने की कोशिश की जा रही है.
पिछली सुनवाई में बैंक एसोसिएशन और SBI ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो विजय माल्या को निर्देश दे कि डियाजियो की तरफ से हासिल 40 मिलियन डॉलर को भारत लाएं. बैंक एसोसिएशन ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि अगर वह पैसे को वापस भारत नहीं लाते तो व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हो.
SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या के उप्पर 9200 करोड़ रूपये का बकाया है. SBI और बैंक एसोसिएशन ने मांग की कि 40 मिलियन यूएस डॉलर जो डिएगो डील से मिले थे उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाये. SBI और बैंक एसोसिएशन ने कहा माल्या की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बार बार कोर्ट के आदेश का उलंघन कर रहे है.
विजय माल्या ने कोर्ट में कहा था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 9200 करोड़ रूपये बैंक के कर्ज़ को अदा कर पाए क्योंकि उनकी सभी सम्पतियों को पहले ही जब्त कर लिया गया है. विजय माल्या ने कहा कि जो 2000 करोड़ की उनकी संपत्ति बैंक ने जब्त कर ली है अगर बैंक चाहे तो उसे बेच सकता है.