नई दिल्ली. बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से वस्तु एवं सेवाकर बिल को पास करने के अपील की है. उन्होंने इस बिल के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि हम इस बिल को पास करवाने के लिए विपक्ष से सहयोग चाहते हैं.
आपको बता दें कि पिछले हफ्ते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किए इस बिल में किए गए संशोधनों के बाद कितना सहयोग करता है.
क्या इस बिल की खास बात और कब से हो जाएगा लागू
1- केंद्र इस बिल को पूरे देश में 1 जुलाई से लागू करना चाहती है. लेकिन इस बिल को पास करने के लिए सरकार को इससे संबंधित तीन और बिल पास करवाने होंगे. सरकार को इन बिलों को इसी सत्र में पास करना है जो कि 11 अप्रैल को खत्म हो रहा है.
2- जीएसटी बिल पुराने टैक्स नियमों, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगाई जाने वाली लेवी की जगह लेगा. मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था एक बाजार में बदल जाएगी जहां टैक्स के नियम हर राज्य में समान होंगे.
3- जीएसटी बिल में टैक्स की सीमा 5 से 28 प्रतिशत तक की है. हालांकि अभी टैक्सों का निर्धारण कैटेगरी के हिसाब से नहीं किया गया है.
4- तीन बिल जो संसद में पास होने हैं वह धन विधेयक में शामिल हैं. मतलब एक बार जब लोकसभा इस बिल को पास कर देगी तो राज्यसभा में इसमें सुझाव दे सकती है.
5- माना जा रहा है कि जीएसटी बिल पास होने जाने पर देश में व्यापार करना आसान हो जाएगा और वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी. हालांकि कांग्रेस इस बात का विरोध कर चुकी है कि टैक्स की दर मनी बिल के साथ जोड़ा जा रहा है.
6- पिछले साल अगस्त में संसद ने जीएसटी बिल को मंजूरी दी थी. इसके अलावा 29 राज्यों में से आधे राज्यों ने भी इस बिल को हरी झंडी दी थी.
7- आज पास होने वाले तीन बिलों को भी राज्यों की ओर से मंजूरी मिलना जरूरी है.