नई दिल्ली: उपहार अग्नि कांड मामले में दोषी गोपाल अंसल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल के सेरेंडर करने के वक्त को आगे बढाने से फिलहाल इंकार कर दिया है.
उपहार सिनेमा अग्निकांड: गोपाल अंसल की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार SC
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि वो गुरुवार सुबह 10.30 बजे गोपाल अंसल की अर्जी पर सुनवाई करेंगे. बता दें कि कोर्ट के आदेश के अनुसार गोपाल अंसल को गुरुवार को ही सेरेंडर करना है.
इससे पहले सुनवाई के दौरान गोपाल अंसल की ओर से रामजेठमलानी ने कहा पुणे में उनका दो दिनों का एक प्रोग्राम है और वो दिल्ली में नहीं रहेंगे. ऐसे में गोपाल की याचिका पर सुनवाई को होली की छुट्टियों के बाद रखा जाए. तब तक गोपाल अंसल को सेरेंडर करने का वक्त बढा दिया जाए क्योकि गोपाल अंसल को गुरुवार को सरेंडर करना है.
जिस पर जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस केस की सुनवाई दूसरी बेंच कर रही है. फिलहाल किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती. हम इस मामले में सिर्फ मेरिट के आधार पर गुरुवार सुबह 10.30 बजे करेंगे. कोर्ट ने ये भी कहा आज ये संभव नहीं हो सकता कि आपको सरेंडर करने का वक्त और बढ़ा दे क्योंकि इस मामले को मेरे अलावा दो और जज सुन रहे है ऐसे में जब कल तीनों जस्टिस साथ बैठ इस मामले की सुनवाई करेंगे तब ये तय करेंगे की आपको रियायत दी जाये या नहीं.
उपहार हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि गोपाल अंसल को जेल जाना होगा या राहत मिलेगी. गोपाल अंसल को 9 मार्च कोसेरेंडर करना है. वहीं इस मामले में अब पीडित भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.
गौरतलब है कि 1996 में उपहार सिनेमा लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी पाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई जबकि सुशील अंसल को उनके स्वास्थ्य के आधार पर राहत दे दी गई थी.
गोपाल अंसल ने सुप्रीम कोर्ट से 9 फरवरी के आदेश में संशोधन की मांग की है. 9 फरवरी के आदेश के मुताबिक गोपाल अंसल को 9 मार्च को सरेंडर करना है. लेकिन गोपाल अंसल ने अपनी अर्जी में कहा है कि कोर्ट पहले उसकी अर्जी पर सुनवाई करे और जब तक अर्जी का निपटारा नहीं हो जाता तब तक सरेंडर करने की तारीख को बढ़ा दिया जाये.
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