नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व जलनिगम के चेयरमैन आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट में 8 मार्च को दोपहर 2 बजे पेश होने का आदेश दिया है. आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया गया.
गौरतलब है की लखनऊ की हाईकोर्ट द्वारा जलनिगम के एक मामले में बुधवार को आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ आजम ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. आजम ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाई जाए.
उच्चतम न्यायालय ने कहा की मंत्री होने के बाद भी आजम खान को वारेंट क्यों नहीं दिया गया. उच्च न्यायालय ने आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट को जारी कर दिया है.
आज आजम खान को उच्च न्यायालय में पेश होना था. 2013 में जल निगम की ओर से एक सर्विस याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान दस्तावेजों में हेराफेरी को देखते हुए 17 फरवरी को जल निगम के चेयरमैन समेत एमडी और मुख्य अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी. सुनवाई के समय एमडी और चीफ इंजीनियर तो कोर्ट में मौजूद रहे लेकिन आजम खान पेश नहीं हुए.