नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के पॉश मानसिंह रोड पर बने ताज होटल की नीलामी के मामले में एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर ई-नीलामी करने की इच्छा जाहिर की है. एनडीएमसी ने कहा है कि वह होटल का ई-नीलामी कराना चाहती है.
इस मामले में कोर्ट ने टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड आईएचसीएल से कहा कि अगर उन्हें ई-ऑक्शन से कोई परेशानी है तो वह एक हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.
बता दें कि कोर्ट ने 12 जनवरी को इस मामले में एनडीएमसी को टाटा ग्रुप की लीज न बढ़ाने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया था.
कोर्ट ने कहा था कि एनडीएमसी ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की है और कानूनी अधिकारियों की राय को दबाया है, जिसमें टाटा ग्रुप की लीज को बढ़ाने को कहा गया था.
बता दें कि मानसिंह रोड पर बने ताज होटल की नीलामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इससे पहले कोर्ट के आदेश पर नीलामी रोक दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टाटा ग्रुप की इंडियन होटल कंपनी को राहत मिल गई थी और NDMC की उस मांग को दरकिनार कर दिया गया था जिसमें उन्होंने 31 मार्च से बाद होटल में कोई बुकिंग न लेने की बात कही थी. कोर्ट ने कहा था कि चलते हुए बिजनेस पर रोक नहीं लगा सकते.
क्या है मामला ?
दिल्ली हाईकोर्ट में इस नीलामी के खिलाफ टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी (IHCL) ने याचिका दायर की थी, जिसे 27 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कोरपोरेशन NDMC को होटल की नीलामी करने को हरी झंडी दे दी थी. कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी, टाटा ग्रुप की IHCL ही ताज मानसिंह होटल चलाती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि कंपनी को लाइसेंस में एक्सटेंशन पाने का कोई अधिकार नहीं है बल्कि ये अधिकार NDMC के पास है.
दरअसल एनडीएमसी के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को 1976 में आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था और एग्रीमेंट के तहत 11 मंजिला होटल तैयार कर चलाया जा रहा था. यह पट्टा 2011 में समाप्त हो गया. इसके बाद विभिन्न आधार पर कंपनी को इसका नौ बार अस्थायी विस्तार दिया गया. इसमें से तीन विस्तार तो अकेले पिछले साल दिए गए. एनडीएमसी ने इस साल जनवरी में कहा था कि वह होटल की नीलामी के लिए संपत्तियों का आकलन कर रही है. इस संपत्ति की नीलामी में पहले ही काफी देरी हो चुकी है.
होटल ली मेरेडियन का लाइसेंस रद्द
वहीं गुरुवार को दिल्ली के मशहूर होटल ली मेरेडियन का लाइसेंस भी एनडीएमसी ने रद्द कर दिया. एनडीएमसी की गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में यह फैसला लिया गया. बता दें कि ली मेरेडियन होटल पर लाइसेंस फीस जमा न कराने का आरोप है. होटल के ऊपर करीब 600 करोड़ रुपए बकाया है.